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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बड़ी खबर, SBI ने हलफनामे के साथ दी सारी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देने के लिए 21 मार्च यानी आज के दिन शाम 5 बजे तक का समय दिया था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी04:06 PM IST, 21 Mar 2024NDTV Profit हिंदी
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इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को लेकर एक बड़ी खबर है. SBI ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस एफिडेविट (Compliance Affidavit) दाखिल किया है. बैंक ने इसमें बताया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में मांगी गई सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सारी जानकारी देने के लिए 21 मार्च यानी आज के दिन शाम 5 बजे तक का समय दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई थी फटकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का लहजा सख्त था. उन्होंने कहा, 'आदेश में साफ-साफ लिखा है कि SBI को सारी जानकारी देनी थी, खरीद और इनकैश दोनों से संबंधित. साफ है कि SBI ने पूरी जानकरी नहीं दी. कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए. सभी जानकारी को पेश किया जाना चाहिए. SBI सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है.'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, 'हम साफ करना चाहते हैं कि इस जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक और सीरियल नंबर शामिल हैं. SBI को जानकारी देने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए'.

ऐसे देनी थी जानकारी

SBI को कहा गया था कि वो दो हिस्सो में जानकारी दे. पहले हिस्से में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और कितने का बॉन्ड खरीदा गया, इसकी जानकारी दें, फिर दूसरे हिस्से में बताएं कि राजनीतिक पार्टियों को कितना बॉन्ड मिला और उन्होंने अंतरिम आदेश आने तक कितने बॉन्ड इनकैश कराए.

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम?

चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में काले धन को राजनीतिक सिस्टम में आने से रोकने के मकसद के साथ शुरू की गई थी. इसके जरिए भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को SBI से बॉन्ड के जरिए बिना नाम डिस्क्लोज किए चंदा दे सकते हैं.

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