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Gameskraft को झटका; सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, GST टैक्स रेट से जुड़ा है मामला

मई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने गेम्सक्राफ्ट को GST डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए 21,000 करोड़ रुपये के नोटिस को रद्द कर दिया था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:25 PM IST, 06 Sep 2023NDTV Profit हिंदी
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गेम्सक्राफ्ट GST केस (Gameskraft GST Case) में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. मई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने GST डिपार्टमेंट द्वारा गेम्सक्राफ्ट को भेजे गए 21,000 करोड़ रुपये के शोकॉज नोटिस को रद्द कर दिया था.

अब मामले पर अंतिम फैसले के लिए 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

मामला गेम्सक्राफ्ट के ऑनलाइन गेम्स खासतौर पर रमी पर लगने वाले टैक्स रेट से जुड़ा है. गेम्सक्राफ्ट का कहना है कि टैक्स रेट 18% होनी चाहिए, जबकि GST डिपार्टमेंट का मानना है कि कंपनी से 28% के रेट से टैक्स वसूला जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

पूरा विवाद प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन गेम्स खासतौर पर रमी पर लगने वाली टैक्स रेट से जुड़ा था. कंपनी का कहना था कि इसके ऊपर 18% की टैक्स रेट सही है, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है. वहीं GST डिपार्टमेंट कह रहा था कि इस पर 28% टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये 'गेम ऑफ चॉन्स' है.

पिछले साल सितंबर में DGGI ने कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच शुरू की थी. इसके बाद GST डिपार्टमेंट ने कंपनी को शोकॉज नोटिस भेजा था. जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन दायर की थी.

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