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21 दिन में निवेशकों की शिकायतों का करना होगा समाधान; SEBI ने लागू किए नए नियम

मर्चेंट बैंकर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को किसी निवेशक की शिकायत का 21 दिन के भीतर समाधान देना होगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:43 PM IST, 18 Aug 2023NDTV Profit हिंदी
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कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इन्वेस्टर्स ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म (Investors Grievance Redressal Mechanism) को मजूबत करने के लिए नए नियमों को नोटिफाई किया है. इन नियमों के मुताबिक अब एंटिटीज को 21 दिन के भीतर निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना होगा.

गुरुवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब मर्चेंट बैंकर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, किसी इश्यू के रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट और 'Know your client registration agency को किसी निवेशक की शिकायत का 21 दिन के भीतर समाधान देना होगा.

नए नियम सिक्योरिटी मार्केट में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी की पृष्ठभूमि में आए हैं. ये नियम पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट पर भी लागू होंगे.

तय वक्त में शिकायत निवारण पर नजर रखने के लिए SEBI किसी संस्था को मान्यता भी दे सकती है.

इस नए फ्रेमवर्क का नाम 'SEBI's Facilitation of Grievance Redressal Mechanism Rules 2023' होगा. जून में SEBI के बोर्ड ने SEBI कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम को सुधारने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ताकि निवेशकों की शिकायतों की निवारण प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके.

बोर्ड ने इन्वेस्टर ग्रीवांस हैंडलिंग मैकेनिज्म को SCORES के जरिए बूस्ट देने और नए प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से जोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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