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NEET-UG Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, कहा- 'लगता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई'

हालांकि MBBS, BDS और दूसरे कोर्स में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी
NDTV Profit हिंदीमोहम्मद हामिद
NDTV Profit हिंदी12:20 PM IST, 11 Jun 2024NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG, 2024 को नए सिरे से आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा लगता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है इसलिए उसे NTA से जवाब जानने की जरूरत है.

SC ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेशन बेंच ने हालांकि MBBS, BDS और दूसरे कोर्स में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. NEET-UG, 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, पहले NTA की तरफ से बताया गया था कि इसके नतीजों की घोषणा 14 जून को होगी, लेकिन नतीजों का ऐलान 4 जून को ही कर दिया गया.

  • सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

  • SC ने कहा- 'ऐसा लगता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है'

  • याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 को लेकर याचिका दी है

  • याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG 2024 परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है

  • याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में पेपर लीक और कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए

  • SC ने याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा है, मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी

  • कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है

देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) परीक्षा ली जाती है. याचिका में आरोप लगाया गया कि NEET-UG, 2024 तमाम गड़बड़ियों से भरा हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं.

इसमें कहा गया है कि कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को अन्य लोगों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता है जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना है. मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी

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