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Delhi Air Pollution: पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकारों से पूछा- अफसरों पर मुकदमा क्‍यों नहीं किया?

जस्टिस अभय ओक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अब शक्तिहीन हो चुका है. सजा की जगह मामूली जुर्माना लगा दिया गया है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:33 PM IST, 23 Oct 2024NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के साथ पंजाब और हरियाणा की सरकारों को फटकार लगाई है.

दिल्ली-NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एसस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कड़ा रुख इख्तियार किया. मामले पर सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से पूछा कि आपने अब तक क्या एक्शन लिया है. जस्टिस अभय ओक ने केंद्र सरकार से पूछा कि अब तक कोई ठोस सिस्टम क्‍यों नहीं बनाया गया.

'मामूली जुर्माने की खानापूरी' 

जस्टिस ओक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अब शक्तिहीन हो चुका है. सजा की जगह मामूली जुर्माना लगा दिया गया है.

इसके जवाब में असिस्‍टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) एश्वर्या भाटी ने कहा कि CAQM ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) को नोटिस जारी किया गया है.

कोर्ट ने कहा कि नियम आपको मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति देते हैं. आपको उन पर FIR कराना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा.

ASG ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब-हरियाणा ने पराली की घटना को कम करने के लिए कदम उठाए हैं. कोर्ट ने कहा, 'हम जानते है कि किन धाराओं में FIR दर्ज हुई है. क्या कोई भी मामले को लेकर गंभीर हैं?'

पंजाब सरकार को भी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में उन अफसरों पर मुकदमा चलाया जाए, जिन्होंने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की.

पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने कहा, 'पिछली बार झूठा बयान दिया गया था कि ट्रैक्टर और ड्राइवरों के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.'

कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि वो कौन अधिकारी है, जिसने आपको ये कहने के लिए कहा? हम उसके खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे.

SC ने पूछा आखिर पंजाब की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? क्या किसी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई हैं.

दिल्ली-NCR का AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में

दिल्ली-NCR की हवा दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. बुधवार को सुबह धुंध की मोटी परत देखने को मिली है. एयर क्‍वालिटी, मौसम पूर्वानुमान और रिसर्च सिस्‍टम, सफर (SAFAR) के मुताबिक, बुधवार सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.

इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्‍ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा फेज लागू किया गया है.

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