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Supreme Court On Delhi Water Crisis: दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया आदेश

दिल्ली सरकार लगातार कम पानी दिए जाने के आरोप लगा रही थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी02:12 PM IST, 06 Jun 2024NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किया है, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है.

दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर विवाद चल रहा था. इस पर दिल्ली सरकार लगातार कम पानी दिए जाने के आरोप लगा रही थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया.

मई और जून की तपती गर्मी में दिल्ली सरकार कम पानी मिलने पर विवाद के चलते 31 मई को सुप्रीम कोर्ट चली गई.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसे हरियाणा सरकार ने बाध्य कर रखा है. दिल्ली में पानी की कमी है और हिमाचल प्रदेश के पास सरप्लस में पानी मौजूद है.

आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये सरप्लस पानी देने को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन पानी को वजीराबाद बैरेज के जरिए ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जो कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर राजनीति न करने की हिदायत देते हुए 137 क्यूसेक पानी दिल्ली सरकार तक पहुंचाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की किसी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए.

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