ADVERTISEMENT

सरकार के आश्‍वासन के बाद ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्‍म, गृह मंत्रालय ने कहा- हिट एंड रन कानून पर विमर्श के बाद ही लागू होंगे प्रावधान

हड़ताल समाप्त: ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच सहमति, नए कानून पर पुनर्विचार का आश्वासन
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:45 PM IST, 02 Jan 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

हिट एंड रन मामले (Hit and Run Case) में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देशभर में शुरू हुई ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोटर्स की हड़ताल खत्‍म कर दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के साथ मीटिंग का फैसला लिया था.

मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्‍ला ने AIMTC के साथ मीटिंग की और आश्वस्‍त किया कि नए कानून को लागू करने से पहले परामर्श किया जाएगा.

ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने के प्रावधान का विरोध कर रहे थे. नए प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे मामलों में पुलिस या प्रशासन को सूचना दिए बगैर घटनास्‍थल से भाग जाने की स्थिति में उक्‍त सजाएं तय की गई है. हालांकि ये प्रावधान भारतीय न्‍याय संहिता में किए गए हैं, जो अब तक न तो नोटिफाई हुआ है और न ही लागू हुआ है.

ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने की अपील

केंद्रीय गृह सचिव के साथ मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की है. साथ ही ये भी कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी.

AIMTC कोर कमिटी के चेयरमैन बल मलकीत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी गृह सचिव से मुलाकात और बातचीत हुई है. अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान होता दिख रहा है.

गृह मंत्रालय ने कहा- विमर्श के बाद ही फैसला

PIB की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने कहा, 'सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में ड्राइवरों की चिंता का संज्ञान लिया गया. इस मसले पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई. कानून अभी लागू नहीं किया गया है. इस मसले पर विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.'

सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा.
गृह मंत्रालय (AIMTC संग बैठक के बाद)

मीटिंग के बाद मंत्रालय ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी वाहन चालकों से अपने काम पर वापस लौटने की अपील की.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, 'परिवहन संघ की मुख्य मांग पूरी कर दी गई है और कार्यान्वयन से पहले स्‍टेकहोल्‍डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा. सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, हम ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं.'

आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत

हड़ताल के चलते कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की किल्‍लत की खबरें आ रही थीं तो वहीं दूसरी ओर फल-सब्‍जी और जरूरी सामानों की सप्‍लाई प्रभावित होने से अस्‍थाई तौर पर महंगाई बढ़ने की आशंका थी. हड़ताल खत्म करने को लेकर AIMTC के प्रतिनिधियों संग हुई मुलाकात और बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है. हड़ताल खत्‍म होने की खबर से आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT