Women's Reservation Bill Passed In Loksabha: महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित हो गया है. बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट विरोध में पड़े. बिल पर पर्चियों के जरिए मतदान करवाया गया.
बिल को अब राज्यसभा से पास होना है. बिल के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. SC-ST वर्ग के आरक्षण में भी महिलाओं की 33% हिस्सेदारी होगी.
सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा. बिल पास होने के बाद परिसीमन पूरे होने के बाद ही प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा. परिसीमन, बिल पास होने के बाद की गई पहली जनगणना में इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित होगा.
बिल को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इससे पहले साल 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था. और 2010 में वहां से ये पास हो गया था. लेकिन इसे लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका था.
इससे पहले मंगलवार को PM मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान सभी सांसदों से इस बिल को पास कराने की अपील की थी.
PM मोदी ने कहा कि 'आज हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा. दोनों सदन के सभी सांसदों से मैं इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने का निवेदन करता हूं. महिला आरक्षण बिल का सपना कई साल से अधूरा है. अटल जी की सरकार के वक्त इसे पास कराने के लिए जरूरी आंकड़े हासिल नहीं हो पाए थे.
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