Higher Pension Scheme: श्रम मंत्रालय (Labour ministry) ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया है कि हायर पेंशन के ज्वाइंट ऑप्शन के लिए एम्पलॉयर के 12% कुल योगदान में से कितना अतिरिक्त योगदान किया जा सकता है. अभी तक इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी.
श्रम मंत्रालय की ओर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 'ये तय किया गया है कि भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान के कुल 12% में से 1.16% अतिरिक्त योगदान किया जाएगा.'
दरअसल, हायर पेंशन के ज्वाइंट ऑप्शन के लिए EPFO ने अभी दो दिन पहले ही आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून किया है, जो कि पहले 3 मई थी. इसके एक दिन बाद ही श्रम मंत्रालय की अतिरिक्त योगदान को लेकर सफाई आई है. श्रम मंत्रालय ने 3 मई, 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है.
श्रम मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी पिछली तारीख से लागू है. मतलब ये प्रावधान 1 सितंबर, 2014 से लागू होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कट-ऑफ तारीख है, यानी PF में एम्पलॉयर के 12% योगदान से अतिरिक्त 1.16% का योगदान एम्पलॉयीज के PF फंड से पिछली तारीख से निकाला जाएगा.'
श्रम मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक - सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11 के प्रावधानों के तहत योगदान के लिए ज्वाइंट ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों के संबंध में और जो पात्र पाए गए हैं, एम्पलॉयर का योगदान हर एक सदस्य की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस का 9.49% होगा, जो मौजूदा 8.33% से 1.16% बढ़ जाएगा.' श्रम मंत्रालय ने कहा कि बढ़ा हुआ योगदान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता 15,000 रुपये से ज्यादा है.
बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के कंप्लायंस में किया गया है. जिसने 6 महीने के लिए 1.16% योगदान को रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म के फैसले को सस्पेंड कर दिया था और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पेंशन योजना में जरूरी बदलाव करें.
दरअसल, नौकरीपेशा लोगों के लिए हायर पेंशन स्कीम इन दिनों खूब चर्चा में हैं. EPFO ने अपने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिले तो आप EPS-95 का विकल्प चुन सकते हैं.
इसके लिए आपको EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Members' Portal) पर अप्लाई करना होगा. हायर पेंशन के लिए EPFO को 12 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं.
सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary पर क्लिक करना होगा.
एक नया पेज ओपन होगा, जहां 2 ऑप्शन दिखेंगे. इसमें दूसरा ऑप्शन (Application form for joint options) का है. यहां नीचे वाले ऑप्शन (Joint options under erstwhile para..... before 3rd May) को सेलेक्ट कर लें.
इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा. यहां आपको लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना UAN, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे आपको Get OTP का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ आएगा. इसे वैलिडेट करें और फिर सब्मिट कर दें.