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ITR Refund: आपने तो नहीं की ये गलती, फंस जाएगा इनकम टैक्स रिफंड!

ITR Refund: रिफंड का प्रोसेस टैक्स रिर्टन को ई-वेरिफाई करने के बाद शुरू हो जाता है. 4 से 5 हफ्तों में रिफंड अकाउंट में आ जाता है. साथ ही जब तक आपको रिफंड नहीं मिलता है, आप उसका ऑनलाइन स्टेट्स भी चेक कर सकते हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:22 PM IST, 29 Apr 2025NDTV Profit हिंदी
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ITR Refund: इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. ऐसे में अपने सभी रिटर्न फाइल के लिए दस्तावेज तैयार कर लीजिए. आखिरी समय में अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो रिफंड का मामला फंस सकता है. जो लोग पहली बार रिर्टन फाइल कर रहे हैं, उन्हें रिफंड को लेकर कई तरह के सवाल होंगे. जैसे रिफंड कब तक आता है? साथ ही इसे चेक करने का प्रोसेस क्या है? इस आर्टिकल में हम आपके सभी सवालों के जबाव देंगे.

4-5 हफ्तों में आ जाता है रिफंड

पहले बात करते हैं कि रिफंड कब तक आ जाता है. दरअसल रिफंड का प्रोसेस टैक्स रिर्टन को ई-वेरिफाई करने के बाद शुरू हो जाता है. 4 से 5 हफ्तों में रिफंड अकाउंट में आ जाता है. साथ ही जब तक आपको रिफंड नहीं मिलता है, आप उसका ऑनलाइन स्टेट्स भी चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें रिफंड का स्टेट्स चेक

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें.

  • अपना पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

  • लॉग इन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद अपना असेसमेंट ईयर सलेक्ट करें

  • ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करते ही आपको रिफंड शो हो जाएगा.

SMS, मेल से मिलती है जानकारी

इसके अलावा आपको रिफंड की जानकारी डिपार्टमेंट की तरफ से SMS, मेल के जरिए भी मिलती है. अगर आपका रिफंड का प्रोसेस शुरू हो गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको SMS और मेल आ जाएगा. साथ ही अगर रिफंड में कोई समस्या है तब भी इसकी जानकारी आपको SMS और मेल से दे दी जाएगी.

क्यों होती है रिफंड पाने में देर?

रिफंड का प्रोसेस तब फंस जाता है जब टैक्सपेयर्स अपने रिर्टन को ई वेरिफाई नहीं कराते हैं. ई-वेरिफिकेशन के बाद ही डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड प्रोसेस होता है. दूसरी वजहों की बात करें तो पैन को आधार से लिंक, TDS का मिलान ना होना, अकाउंट नंबर में गड़बड़ी होना भी रिफंड का मामला फंसा देती है.

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