अगर आप टैक्स पेयर्स हैं तो आयकर विभाग आपके लिए एक खास सुविधा ले कर आया है. बैंकों की लंबी लाइनें, टैक्स भरने में देरी से लेकर कई समस्याओं से आप बच सकते हैं. दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ई-पे टैक्स की सुविधा शुरू की है. इसमें घर बैठे ही आप अपना टैक्स भर सकते हैं. साथ ही CA और वकील की फीस से भी बच सकते हैं. इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि e-Pay Tax सर्विस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, साथ ही इसके क्या बड़े फायदे हैं.
e-Pay Tax सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने इसलिए शुरू की है जिससे समय की बचत हो सके. लोगों को बैंकों की लाइनें से छुट्टी मिल सके. साथ ही आखिरी तारीख तक टैक्स पेयर्स को इतंजार ना करना पड़े. इसलिए इस सर्विस के प्रोसेस को आयकर विभाग ने आसान के साथ फास्ट भी बनाया है.
e-Pay Tax सर्विस का इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है. कुछ स्टेप्स में ही टैक्स पेयर्स अपना टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इसके इस्तेमाल को लेकर जरूर टिप्स दिए हैं.
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
e-Pay Tax ऑप्शन को सलेक्ट करें
PAN/TAN और मोबाईल नंबर की डिटेल्स भरें
OTP से नंबर वेरिफाई करें
वेरिफाई के बाद पेमेंट का ऑप्शन चुनें
इसके बाद असेसमेंट ईयर सलेक्ट करें
टैक्स, सरचार्ज की डिटेल्स भरें
नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड की डिटेल्स पेमेंट के लिए दें
एक चालान जारी होगा. वेरिफाई के बाद सब्मिट कर दें
पेमेंट हो जाने के बाद एक पेमेंट रिसीप्ट को सेव कर लें.
e-Pay Tax सर्विस से समय की बचत तो होगी ही साथ में जालसाजी के ऑप्शन भी खत्म हो जाएंगे. बैंकों में फॉर्म के लिए लंबी लाईनें नहीं लगानी होंगी. आयकर विभाग का कहना है कि इससे लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित होंगे.