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New Income Tax Bill: सोमवार को लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल! कैबिनेट से मंजूरी कल

नए टैक्स बिल को लाने का मकसद है कि टैक्स स्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले ज्यादा सरल और तार्किक बनाया जाएगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी02:35 PM IST, 06 Feb 2025NDTV Profit हिंदी
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सरकार नए इनकम टैक्स बिल (new income tax bill) को जल्द ही लागू करने की तैयारी में है. NDTV को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, PM मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनट की बैठक होगी, जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी जा सकती है. कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम 6 बजे होगी.

1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार नए इनकमट टैक्स बिल को सोमवार को यानी 10 फरवरी को लोकसभा में पेश कर सकती है. इसके प्रावधानों पर चर्चा के लिए बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है. सरकार नए डायरेक्टर टैक्स या नए इनकम टैक्स बिल को 1 अप्रैल, 2025 से लागू करना चाहती है.

1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि वो अगले हफ्ते नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आने वाली हैं. सरकार ने साफ किया कि नए इनकम टैक्स बिल में कोई भी नया टैक्स लाने का प्रावधान नहीं होगा. इस बिल से मौजूदा एक्‍ट की अनावश्यक धाराओं को खत्‍म किए जाने की उम्मीद है, जो पुरानी या अप्रासंगिक हो गई हैं. इसके अतिरिक्त, लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी के मैनेजमेंट में सुधार करने, टैक्‍स-संबंधी विवादों के लंबित मामलों को कम करने और त्वरित समाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा.

नए बिल से क्या बदलेगा

नए टैक्स बिल को लाने का मकसद है कि टैक्स स्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले ज्यादा सरल और तार्किक बनाया जाएगा. नए टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा आसान करने का मतलब ये है कि इसकी भाषा इतनी सरल हो कि कोई भी सामान्य टैक्सपेयर इसको पढ़कर समझ सके. साथ ही कई अपराधों पर सजा के प्रावधानों खत्म करने और कई पर इसे कम करने का भी प्रावधान किया जाएगा. इसका फायदा ये होगा कि टैक्स को लेकर मुकदमेबाजी में कमी आएगी. नए इनकम टैक्स बिल से पूरे टैक्स सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.

नए इनकम टैक्‍स बिल का उद्देश्‍य इनकम टैक्‍स एक्‍ट में व्‍यापक सुधार लाना है. मौजूदा इनकम टैक्‍स एक्‍ट में करीब 6 लाख शब्‍द शामिल हैं, जिनमें से 3 लाख शब्‍द कम किए जा सकते हैं. यानी स्‍पष्‍ट है कि नया बिल ज्‍यादा सरल और संक्षिप्‍त होगा.

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