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Online ITR Filing: आप खुद भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ये रहा स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस

इसके लिए आपको किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली. आप बिना CA या एक्‍सपर्ट की मदद से खुद ही अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी10:38 AM IST, 13 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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क्‍या आप सैलरीड क्‍लास कर्मी हैं? अगर हां, तो आपको कंपनी की ओर से Form 16 जारी कर दिया गया होगा, जिसके जरिए ITR यानी इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना बहुत आसान हो जाता है.

(फॉर्म 16 के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.)

वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने का समय चल रहा है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल्‍स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है. ऐसे में आपके पास बहुत ज्‍यादा समय नहीं बचा है.

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका. इसके लिए आपको किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली. आप बिना CA या एक्‍सपर्ट की मदद से खुद ही अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

पहले ये डॉक्‍युमेंट्स तैयार रखें

ऑनलाइन ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्‍युमेंट्स तैयार रखना जरूरी है.

  • आधार और पैन

  • बैंक अकाउंट डिटेल

  • फॉर्म 16

  • TDS सर्टिफिकेट

  • टैक्‍स डिडक्‍शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ

  • बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ वगैरह

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?

  • इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

  • यहां e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें.

  • अपना पैन नंबर और जन्म तिथि (D.O.B.) दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें

  • अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें.

  • ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें.

  • यहां "e-File" > "Income Tax Return" > "File Income Tax Return" पर क्लिक करें.

  • रिटर्न फाइल करने वाला ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें.

  • अपनी आय (Income), कटौतियों (Deduction) और कर योग्य आय (Taxable Income) की डिटेल्स भरें.

  • इतनी डिटेल डालने के बाद टैक्स देनदारी (Payable Tax) का कैलकुलेशन किया जाएगा.

  • आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

  • आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें.

  • यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें.

जब आपका ITR जमा हो जाता है तो आप इसकी रसीद डाउनलोड कर लें और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें.

इसमें दिए गए एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgment No.) के जरिए को आप अपने ITR का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

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