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लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर GST की समीक्षा के लिए GoM गठित; किन मुद्दों पर सुझाव देंगे मिनिस्टर्स?

इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स निर्धारण के बारे में काउंसिल का अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में संभावित है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:57 AM IST, 16 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
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GST काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST दरों की समीक्षा के लिए 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह (GoM) का गठन किया है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सुझावों के साथ 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.

बीते 9 सितंबर को हुई GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST के मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर की जांच और समीक्षा के लिए एक GoM गठित करने का फैसला लिया गया था.

कुछ राज्यों ने इस संबंध में मांग की थी, वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देने के लिए पत्र लिखा था. वर्तमान में इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगाया जाता है.

सम्राट चौधरी GoM के संयोजक

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी GoM के संयोजक हैं. इस ग्रुप के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं.

इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स निर्धारण के बारे में काउंसिल का अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में संभावित है. इसमें GoM की रिपोर्ट के आधार पर फैसले लिए जाएंगे.

इन विषयों पर करेंगे विचार

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स इंश्योरेंस प्रीमियम पर मौजूदा GST की दर (18%) की समीक्षा करेंगे.

पैनल के संदर्भ की शर्तों (TOR) में सीनियर सिटीजेंस, मिडिल क्लास, मेंटल डिजीज वाले मरीज जैसी अलग-अलग कैटगरीज के लिए पर्सनल, ग्रुप, फैमिली फ्लोटर और अन्य मेडिकल इंश्योरेंस समेत हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स स्ट्रक्चर पर सुझाव देना शामिल है.

साथ ही, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ-साथ लाइफ इंश्योरेंस (पर्सनल या ग्रुप) और री-इंश्योरेंस समेत अन्य लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स दरों का सुझाव देना शामिल है.

कम होगी दर या मिलेगी पूरी छूट?

पश्चिम बंगाल सहित विपक्ष शासित कुछ राज्यों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST से पूरी तरह छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य टैक्स रेट घटाकर 5% करने के पक्ष में थे.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जुलाई में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है.'

इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स रेट को कितना कम किया जाएगा, ये नवंबर में होने वाली मीटिंग के बाद पता चल पाएगा.

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