ADVERTISEMENT

IRDAI: जीवन बीमाधारकों को अब 1 साल में पॉलिसी छोड़ने पर भी मिलेगी सरेंडर वैल्यू

IRDAI सर्कलुर के मुताबिक बीमाधार को पॉलिसी सरेंडर पर पेड-अप सम एश्योर्ड के साथ साथ पेड-अप फ्यूचर बेनेफिट्स भी देने होंगे जैसे इनकम बेनेफिट्स वगैरह, अगर उस पॉलिसी में शामिल हो तो.
NDTV Profit हिंदीमोहम्मद हामिद
NDTV Profit हिंदी10:08 AM IST, 13 Jun 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

ऐसे लाइफ इंश्योरेंस होल्डर्स (Life insurance policyholders) के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें पॉलिसी लेने के बाद किसी वजह से पॉलिसी को उसके शुरुआती साल में ही सरेंडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से सरेंडर वैल्यू के नाम पर उनके हाथ कुछ नहीं आता. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमाधारकों की इस चिंता को दूर कर दिया है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के निर्देश दिया है कि वो बीमाधारकों को पहले साल से ही सरेंडर वैल्यू देना शुरू करें.

सरेंडर वैल्यू क्या होती है?

जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए 10 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन आप उस पॉलिसी को उसकी मैच्योरिटी से पहले ही सरेंडर कर देते हैं, तो जो रकम आपको मिलती है उसे ही सरेंडर वैल्यू कहते हैं, जाहिर है ये रकम मैच्योरिटी पर पर मिलने फुल सम एश्योर्ड से कम होगी.

सरेंडर वैल्यू पर IRDAI का नया सर्कुलर

बुधवार को जारी एक मास्टर सर्कुल में IRDAI ने इसे स्पेशल सरेंडर वैल्यू (Special Surrender Value- SSV) कहा है. रेगुलेटर ने कहा है कि अगर कोई बीमाधारक एक साल तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करता है तो वो पॉलिसी सरेंडर करने पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू का हकदार होगा.

इसके पहले तक अगर कोई बीमाधारक एक साल में पॉलिसी को सरेंडर करता था, तो उसे सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती थी. क्योंकि IRDAI के नियमों के मुताबिक 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर ही उसे कुल चुकाए गए प्रीमियम का 30% मिलता है. 3 साल बाद पॉलिसी सरेंडर पर 35%, 4 से 7 साल में 50% और पॉलिसी की मैच्योरिटी से 2 साल पहले सरेंडर करने पर 90% सरेंडर वैल्यू मिलती है.

कितनी मिलेगी सरेंडर वैल्यू

नए मास्टर सर्कुलर में ये बताया गया है कि एक साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर कितना SSV मिलेगा. SSV कम से कम मौजूदा पेड अप सम एश्योर्ड (Paid-up Sum Assured ) के बराबर होनी चाहिए. अब पेड अप सम एश्योर्ड समझ लीजिए. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये की कोई पॉलिसी ली है. जो 10 साल में मैच्योर होनी है. लेकिन आप उसको सिर्फ 2 साल तक ही चला पाए, तो ऐसे में आप सिर्फ 2 लाख रुपये के सम-एश्योर्ड के हकदार होंगे.

IRDAI सर्कलुर के मुताबिक बीमाधार को पॉलिसी सरेंडर पर पेड-अप सम एश्योर्ड के साथ साथ पेड-अप फ्यूचर बेनेफिट्स भी देने होंगे जैसे इनकम बेनेफिट्स वगैरह, अगर उस पॉलिसी में शामिल हो तो. ये सरेंडर वैल्यू बीमाधारक को तभी मिलेगी जब उसने पूरे एक साल तक प्रीमियम भरा हो.

कैसे होगा कैलकुलेशन 

IRDAI के सर्कुलर के मुताबिक - 5 साल से कम की लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अवधि वाली पॉलिसीज के लिए और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए स्पेशल सरेंड वैल्यू (SSV) पहले साल के प्रीमियम भुगतान के बाद तुरंत देय हो जाएगा.

सरेंडर वैल्यू पर ब्याज कितना मिलेगा, IRDAI ने कहा है कि इसकी कैलकुलेशन 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर करनी होगी, बीमा कंपनियां इसके ऊपर अधिकतम 50bps की कुशनिंग मिलेगी, यानी इसके ऊपर 50 bps वो जोड़ सकेंगी. 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड के आधार पर SSV को लेकर हर साल रिव्यू करना होगा.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT