अब आधार (Aadhaar) में पता बदलवाना आसान हो गया है. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इसके लिए नया नियम जारी किया है. UIDAI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेजिडेंट अगर अपने आधार में पता अपडेट करना चाहते हैं तो वो परिवार के मुखिया की सहमति से ऐसा कर सकते हैं. अगर परिवार को मुखिया इजाजत देता है तो ऑनलाइन पता अपडेट किया जा सकता है.
अगर आपको अपने आधार में पता बदलवाना है, तो इसके लिए कुछ पेपरवर्क करना होगा. परिवार के मुखिया के साथ आपका क्या रिश्ता है, इसे साबित करने के लिए प्रूफ के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे- राशन कार्ड, मार्क शीट, मैरिज सर्टिफिकेट या पासपोर्ट वगैरह. इस डॉक्यूमेंट आपका नाम, हेड ऑफ द फैमिली यानी मुखिया का नाम और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, लिखा होना चाहिए. ये प्रक्रिया OTP आधारित ऑथेंटिकेशन के जरिए होगी.
अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें ये शर्तें पूरी होती हैं, तब UIDAI आपको एक सुविधा और देता है. ऐसी स्थिति में UIDAI की ओर से एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली को सेल्फ डेक्लेरेशन देना होता है.
UIDAI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार में HoF-बेस्ड ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति या पत्नी, माता-पिता के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट करने के लिए खुद के नाम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. देश में अलग अलग वजहों से शहरों और कस्बों में लोग जाते रहते हैं, इस सुविधा से लाखों लोगों को फायदा होगा.
हालांकि आधार में पता अपडेट करने की मौजूदा सुविधा भी जारी रहेगी, जिसमें UIDAI की ओर से मंजूर किए गए किसी भी वैध प्रूफ के जरिए आधार में पता बदलवाया जा सकता है.
कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो इसके लिए हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, और वो अपना पता इस प्रक्रिया के लिए अपने रिश्तेदार के लिए दे सकता है. पता अपडेट करने के लिए कोई भी निवासी 'My Aadhaar' पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इस पोर्टल पर हेड ऑफ द फैमिली का आधार नंबर डालना होगा, जिसका वैलिडेशन होगा, स्क्रीन पर इसके अलावा हेड ऑफ द फैमिली की कोई भी जानकार नहीं दिखाई देगी, ताकि प्राइवेसी बनी रही. OTP के जरिए जब वैलिडेशन हो जाएगा, तब निवासी को प्रूफ के लिए जरूरी पेपर अपलोड करने होंगे.
इसके बाद 50 रुपये की फीस चुकानी होगी. पेमेंट होने के बाद एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) आएगा. पता बदलने के लिए की गई प्रक्रिया का एक SMS भी हेड ऑफ द फैमिली को चला जाएगा. हेड ऑफ द फैमिली को उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा अपनी मंजूरी देनी होगी. इसके लिए उन्हें My Aadhaar पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. ये मंजूरी 30 दिनों के अंदर देनी होगी, इसके बाद रिक्वेस्ट पर आगे की कार्यवाही होगी.
अगर हेड ऑफ द फैमिली इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, या मंजूर नहीं करता है या फिर 30 दिनों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये SRN 30 दिन के बाद ही बंद हो जाएगा. याद रहे कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बावजूद फीस वापस नहीं मिलेगी.