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Aadhar-Pan Link: पैन-आधार लिंक करने का आज आखिरी मौका, नहीं किया तो अटक जाएंगे कई सारे काम, यहां समझें पूरी बात

अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी08:45 AM IST, 30 Jun 2023NDTV Profit हिंदी
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Aadhar-Pan Linking Full Process: आपने आधार से पैन लिंक किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लें. कारण कि आज Aadhar-Pan Link करने की आखिरी डेट है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप इससे जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे.

आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं. अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ऑफलाइन तरीका

आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करने के लिए अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर> < 10 अंक का पैन नंबर> लिखकर मैसेज भेज दें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा.

ऑनलाइन तरीका

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

  • यहां पर क्विक लिंक में ‘Link Aadhaar Status’ पर टैप करें. नया पेज खुलेगा.

  • यहां अपना पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालें.

  • इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.

  • आपको पता चल जाएगा, आपका आधार-पैन लिंंक है या नहीं.

आज भर मौका, ऐसे करें आधार-पैन लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.

  • वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा. इसके लिए पैन नंबर ही आपका यूजर ID होगा.

  • यूजर ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल कर लॉग-इन करें.

  • यहां आपको 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

  • अब आपको अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा.

  • प्रोफाइल सेटिंग में जाते ही आधार लिंक का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.

  • यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

  • फिर 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

  • आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक हो जाएगा.

लिंक नहीं किया तो क्‍या होगा?

30 जून 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं करने वालों के PAN एक जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे. ऐसे में पैन कार्ड से जुड़ा कोई वित्तीय या अन्य जरूरी काम आप नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्‍स विभाग ने पोस्‍टर जारी कर बताया है कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने से काफी ऊंचे दरों पर TDS डिडक्‍ट किया जाएगा. TCS में भी हाई रेट अप्‍लाई होगी. अगर आपके नाम से कोई रिफंड या इंटरेस्‍ट पेंडिंग है तो PAN कार्ड निष्क्रिय रहने की स्थिति में वो आपको नहीं मिल पाएगी.

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