NPS-Vatsalya Scheme Launched: देश में अब बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आंध्रप्रदेश में बुधवार को NPS-वात्सल्य स्कीम को लॉन्च किया. इसके जरिये बच्चों के लिए अभी से ही पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है.
मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद पेश किए गए केंद्रीय बजट में (Budget 2024) वित्त मंत्री ने पेंशन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बच्चों के लिए NPS-Vatsalya स्कीम का ऐलान किया था.
NPS कैलकुलेशन के मुताबिक, 10,000 रुपये की SIP पर अलग-अलग पेंशन फंड में निवेश के जरिये महज 15 साल में 56 लाख से 63 लाख रुपये तक का फंड तैयार किया जा सकता है. इनमें LIC पेंशन फंड के साथ-साथ SBI , HDFC, UTI, ICICI प्रूडेंशियल जैसे पेंशन फंड शामिल हैं.
वित्त मंत्री सीतारमण ने इस स्कीम की लॉन्चिंग के साथ मंच से 9 बच्चों को PRAN यानी पर्मांनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number) भी वितरित किए.
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में अभिभावकों से अपील करते हुए कहा, 'जब भी आप किसी बच्चे के जन्मदिन समारोह में जाएं, उस बच्चे के NPS वात्सल्य अकाउंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, इससे बच्चे के आने वाले दिनों में बड़ा कॉरपस बनाने में मदद मिलेगी.
NPS-वात्सल्य स्कीम को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने के लिए बनाया गया है, ताकि लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा कॉरपस तैयार किया जा सके और वित्तीय तौर पर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके. इसके तहत बच्चों और 18 साल से कम उम्र के किशोरों का NPS अकाउंट खोला जा सकेगा.
स्कीम के तहत नाबालिगों के माता-पिता या अभिभावक NPS-वात्सल्य खाते में योगदान कर सकेंगे और जब बच्चा 18 साल का यानी बालिग हो जाएगा, तब इस वात्सल्य अकाउंट को एक सामान्य NPS अकाउंट में बदला जा सकेगा.
वात्सल्य अकाउंट एक रेगुलर NPS अकाउंट में बदल जाएगी, जो रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है. वहीं, ज्यादा रिटर्न के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन को मार्केट में स्टॉक और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है.
सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की गई थी. शुरुआत में साल 2004 में केवल सरकारी कर्मियों के लिए स्कीम शुरू की गई थी, हालांकि 5 साल बाद इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए लागू कर दिया गया है.
सामान्य NPS अकाउंट में 18 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष की उम्र तक या नौकरी से रिटायरमेंट होने तक निवेश किया जा सकता है. हालांकि इसे 70 वर्ष तक भी जारी रखा जा सकता है.
NPS में दो तरह के खाते खुलते हैं. टियर-I यानी रिटायरमेंट अकाउंट और टियर-II वॉलेंटरी अकाउंट. इसमें कोई भी सैलरीड कर्मी अपनी तरफ से निवेश कर सकता है.
इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी पर कर्मचारी को कुल फंड में से अधिकतम 60% फंड एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि कम से कम 40% से एन्युटी प्लान लेना होता है, जो रेगुलर इनकम यानी पेंशन का जरिया बनता है.