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Higher Pension Scheme: पेंशन बढ़ेगी, सैलरी भी नहीं घटेगी, बचे हैं केवल 7 दिन, समझ लें पूरा हिसाब-किताब

हायर पेंशन स्कीम का बड़ा फायदा ये है कि इसमें नौकरीपेशा लोगों की टेक होम सैलरी भी कम नहीं होती.
NDTV Profit हिंदीनिलेश कुमार
NDTV Profit हिंदी12:07 PM IST, 26 Apr 2023NDTV Profit हिंदी
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Higher Pension Scheme Online Apply: नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन बुढ़ापे का बड़ा सहारा होती है. दिन-ब-दिन बढ़ती महंगाई के बीच पर्याप्त पेंशन न मिले तो बुढ़ापे में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए 'ज्यादा पेंशन' पाने का रास्ता निकाला है.

नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने अपने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 3 मई है. EPFO ने ज्वाइंट एप्लिकेशन का तरीका बताया है और हाल ही में जारी एक सर्कुलर में आवेदन में आने वाली दिक्कतों का समाधान भी बताया है.

हायर पेंशन स्कीम का बड़ा फायदा ये है कि इसमें नौकरीपेशा लोगों की टेक होम सैलरी भी कम नहीं होती और पेंशन बढ़ जाती है. ये कैसे होता है, आइए इसका पूरा गणित समझने की कोशिश करते हैं.

सैलरी कम होने की टेंशन नहीं!

EPFO के हायर पेंशन स्कीम (EPS) से आपकी टेक होम सैलरी पर फर्क नहीं पड़ेगा. कारण कि इस स्कीम में आपके कंट्रीब्यूशन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है. जो भी गुणा-गणित बदलेगा, वो नियोक्ता यानी आपकी कंपनी के अंशदान पर देखने को मिलेगा.

EPFO में हर मेंबर के 2 खाते होते हैं. पहला- EPF यानी कर्मचारी भविष्‍य निधि, जिसे बोलचाल में नॉर्मली PF खाता कहा जाता है. और दूसरा- EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना.

कर्मी की 'बेसिक सैलरी+ DA' से हर महीने 12% राशि EPF में डाली जाती है. वहीं नियोक्ता कंपनी भी उतनी ही राशि डालता है. लेकिन कंपनी का पूरा कंट्रीब्यूशन (12%) केवल EPF में नहीं जाता. इसमें से 3.67% जाता है EPF खाते में और बाकी 8.33% जाता है EPS खाते में.

ऐसे में हायर पेंशन स्कीम चुनने पर भी कर्मी की टेक होम सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

बदलाव से कैसे बढ़ जाएगी पेंशन?

पहले पेंशन का कैलकुलेशन 15000 रुपये की बेसिक आय पर किया जाता था. यानी आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, पेंशन फंड में 15000 का ही 8.33% जाएगा.

साल 2014 में ये कैपिंग खत्म की गई और नौकरीपेशा कर्मी के पेंशन फंड में उसकी 'बेसिक सैलरी और डीए' की कुल राशि का 8.33% अंशदान करने की छूट मिल गई. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा.

इसके बाद EPFO ने हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया. नए बदलाव के बाद 15,000 रुपये से ज्यादा बेसिक इनकम का भी 8.33% कर्मी के EPS खाते में डाला जा सकता है. पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी ज्यादा मिलेगी.

अब ऑनलाइन आवेदन का तरीका समझ लीजिए

  • सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary पर क्लिक करना होगा.

  • एक नया पेज ओपन होगा, जहां 2 ऑप्शन दिखेंगे. इसमें दूसरा ऑप्शन (Application form for joint options) का है. यहां नीचे वाले ऑप्शन (Joint options under erstwhile para..... before 3rd May) को सेलेक्ट कर लें.

  • इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा. यहां आपको लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना UAN, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

  • इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे आपको Get OTP का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ आएगा. इसे वैलिडेट करें और फिर सब्मिट कर दें.

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