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1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव, समझें नई टैक्स स्लैब्स, रिबेट

संसद में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसका मकसद घरेलू खपत को बढ़ाना और निवेश में बढ़ोतरी करना है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:10 AM IST, 30 Mar 2025NDTV Profit हिंदी
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Income Tax Changes: फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में इनकम टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए थे. इसके तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है. संसद में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि इसका मकसद घरेलू खपत को बढ़ाना और निवेश में बढ़ोतरी करना है.

न्यू रिजीम की नई स्लैब्स के तहत, 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए ये लिमिट 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.

12 लाख रुपये की सीमा के ऊपर, इनकम पर पूरी तरह टैक्स लगेगा. कोई रिबेट बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे. हालांकि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स स्लैब्स को और आकर्षक बनाया है.

न्यू रिजीम के तहत नई टैक्स स्लैब्स

  • 0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं

  • 4-8 लाख रुपये: 5%

  • 8-12 लाख रुपये: 10%

  • 12-16 लाख रुपये: 15%

  • 16-20 लाख रुपये: 20%

  • 20-24 लाख रुपये: 25%

  • 24 लाख रुपये से ज्यादा: 30%

कैसे लगेगा टैक्स?

12 लाख रुपये तक डायरेक्ट इनकम: कोई इनकम टैक्स नहीं

12 लाख रुपये से ज्यादा

  • सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए: 75,000 रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन

  • अन्य लोगों के लिए, 12.1 लाख रुपये की इनकम पर ऐसे टैक्स लगेगा

  • 4 लाख रुपये (4 लाख- 0 रुपये) के लिए टैक्स: 20,000 रुपये

  • 4 लाख रुपये (8 लाख- 4 लाख रुपये) के लिए टैक्स: 40,000 रुपये

  • 0.1 लाख रुपये (12.1 लाख- 12 लाख रुपये) के लिए टैक्स: 1,500 रुपये

कुल टैक्स: 20,000 रुपये+ 40,000 रुपये+ 1,500 रुपये= 61,500 रुपये

तो, 12.1 लाख रुपये की इनकम के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 61,500 रुपये का टैक्स देना होगा.

इस रिजीम के तहत 16 लाख रुपये की इनकम पर 1.2 लाख रुपये तक का टैक्स लगेगा. इससे पहले 1.7 लाख रुपये का टैक्स लगता था. ये साफ कर दें कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मौजूदा स्ट्रक्चर में 12 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर कोई रिबेट बेनेफिट्स नहीं हैं.

ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब्स

  • 0 - 2,50,000 रुपये: 0% (2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं)

  • 2,50,001 - 5,00,000 रुपये: 5% (2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5%)

  • 5,00,001 - 10,00,000 रुपये: 20% (5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20%)

  • 10,00,001 और ज्यादा: 30% (10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30%)

ये टैक्स स्लैब्स ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए हैं, जिसके तहत टैक्सपेयर्स को कई डिडक्शन बेनेफिट्स जैसे सेक्टर 80C, 80D आदि मिलते हैं.

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