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NPS सब्‍सक्राइबर्स के लिए गुड न्‍यूज! अब UPI QR कोड के जरिये भी डाल सकेंगे पैसे, होंगे 3 बड़े फायदे

PFRDA ने आसान किया प्रोसेस. NPS ग्राहकों के लिए UPI QR कोड से अंशदान की सुविधा. क्‍यों NPS है फायदे का सौदा, ये भी जानिए.
NDTV Profit हिंदीनिलेश कुमार
NDTV Profit हिंदी01:39 PM IST, 21 Dec 2023NDTV Profit हिंदी
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NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है. NPS सब्‍सक्राइबर्स अब UPI QR कोड के जरिये सीधे अपने NPS अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS सब्‍सक्राइबर्स को UPI QR कोड के जरिये अपना कंट्रीब्‍यूशन यानी अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है.

कंट्रीब्‍यूशन प्रक्रिया को सरल बनाना मकसद

PFRDA ने एक बयान में कहा, 'इस पहल का मकसद, कंट्रीब्‍यूशन प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि NPS सब्‍सक्राइबर्स के लिए इसे ज्‍यादा आसान और बेहतर बनाया जा सके.'

अथॉरिटी ने कहा, 'NPS लंबे समय से उन लोगों के लिए एक विश्वसनीय बचत का साधन रही है, जो आर्थिक रूप से अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं.'

बयान में कहा गया कि PFRDA की ये पहल NPS के ग्राहकों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्‍स पर नियंत्रण रखने और व्यवस्थित इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान से लाभ उठाने का अधिकार देती है. नई व्‍यवस्‍था के तहत ग्राहक, अपने कंट्रीब्‍यूशन जमा करने के लिए UPI का इस्‍तेमाल कर पाएंगे.

क्‍या-क्‍या फायदे होंगे?

  • जिस दिन जमा किया, उसी दिन निवेश (Same-Day Investment): QR कोड के जरिये कंट्रीब्‍यूशन जमा करने पर ट्रस्टी बैंक सुबह 9:30 बजे से पहले प्राप्त योगदान को उसी दिन एंट्री करेगा और इस निवेश पर रिटर्न ऑटोमेट हो जाएगा.

  • आवधिक ऑटो डेबिट (Periodical Auto Debit): इस सुविधा के तहत NPS सब्सक्राइबर मासिक (Monthly), तिमाही (Quarterly) या अर्ध-वार्षिक (Half Yearly) ऑटो-डेबिट पेमेंट सेट कर सकते हैं, जो उनके लिए सुविधाजनक होगा.

  • एकमुश्त या नियमित योगदान (One-Time or Regular Contribution): व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और फाइनेंशियल गोल्‍स के आधार पर एकमुश्त या नियमित योगदान के बीच चयन करने की आजादी रहेगी.

क्‍यों रिटायरमेंट प्‍लान का बेहतर विकल्‍प है NPS?

NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्‍टम, रिटायरमेंट प्‍लान के लिए बेहतर विकल्‍प माना जाता है. ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और केंद्र सरकार की देखरेख में एक स्वैच्छिक और लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (Investment Plan) है.

  • 2004 में इसे लागू किया गया था, जो शुरुआत में केवल सरकारी कर्मियों के लिए था, लेकिन साल 2009 में इसे प्राइवेट कर्मियों के लिए भी लागू कर दिया गया.

  • 18 साल से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, फिर वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर के कर्मी, इसमें निवेश कर सकते हैं.

  • इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये है. 60 साल की उम्र तक या 20 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक इसमें कंट्रीब्यूशन डालना होता है.

  • NPS में किए गए निवेश पर आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा धारा 80CCD1B के तहत 50,000 रुपये की छूट भी मिल सकती है.

इससे न केवल हर साल किए गए निवेश पर इनकम टैक्स बचेगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का लाभ भी मिलेगा.

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