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आधार-पैन लिंक न हो तो भी म्‍यूचुअल फंड में कर सकते हैं निवेश! SEBI ने KYC नियमों में दी ढील

जिन लोगों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे उन म्यूचुअल फंड में लेन-देन कर सकेंगे, जिनमें वे वर्तमान में निवेश कर रहे हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:16 PM IST, 16 May 2024NDTV Profit हिंदी
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अब आधार-पैन लिंक न होने पर भी म्युचुअल फंड में निवेश जारी रहेगा. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अपने KYC से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है.

इससे पहले SEBI ने म्‍यूचुअल फंड से जुड़े ट्रांजैक्‍शन के लिए आधार और पैन लिंक को जरूरी बताया था. SEBI ने इसी साल 1 अप्रैल से नियम लागू किया था कि अगर किसी का फोन नंबर या ईमेल ID वैलिडेटेड नहीं की गई है या फिर उनका आधार-पैन लिंक नहीं है तो उन्हें होल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा. ऐसे इन्‍वेस्‍टर्स म्यूचुअल फंड से जुड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे. अब उन्‍हें राहत मिली है.

जिन इन्‍वेस्‍टर्स ने आधार के अलावा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल किया था, उन्‍हें रजिस्टर्ड कैटगरी में डाला गया था. ऐसे इन्‍वेस्‍टर्स मौजूदा म्युचुअल फंड में तो निवेश जारी रख सकते थे, लेकिन किसी नए फोलियो में पैसा नहीं डाल पा रहे थे. SEBI की ढील के बाद उन्‍हें भी राहत मिली है.

'KYC ऑन होल्ड' भी अब 'KYC रजिस्‍टर्ड' लेकिन...

जिन इन्‍वेस्‍टर्स ने KYC के लिए आधार का इस्‍तेमाल किया है, उन्‍हें 'KYC वेरीफाइड' कैटगरी में रखा गया है और वे सामान्‍य रूप से ट्रांजैक्‍शन कर सकते हैं.

अपने सर्कुलर में SEBI ने स्‍पष्‍ट किया है कि वैलिडेशन पूरा नहीं होने या पैन-आधार लिंक नहीं होने पर भी इन्‍वेस्‍टर्स को 'KYC ऑन होल्ड' कैटगरी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्‍हें 'KYC रजिस्‍टर्ड' कैटगरी में रखा जाएगा. ऐसे में वो इन्‍वेस्‍टमेंट जारी रख सकेंगे.

प्लानरुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज (PlanRupee Investment Services) के फाउंडर अमोल जोशी ने कहा, 'जिन लोगों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे उन म्यूचुअल फंड में लेन-देन कर सकेंगे, जिनमें वे वर्तमान में निवेश कर रहे हैं. हालांकि नए फोलियो में निवेश के लिए अभी भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.'

कैसे हों KYC वैलिडेटेड?

इन्‍वेस्‍टर्स के लिए अपना स्‍टेटस 'KYC वैलिडेटेड' में बदलने के कई तरीके हैं और इनमें सबसे आसान तरीका है- उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना, जिसमें वे वर्तमान में निवेश कर रहे हैं. वहां उन्‍हें आधार का इस्‍तेमाल करते हुए KYC अपडेट करना होगा. अमोल जोशी ने कहा कि ये आमतौर पर 'Modify KYC' लिंक के जरिए किया जा सकता है. म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर 'New KYC Form' के जरिए भी फ्रेश इन्‍वेस्‍टमेंट किया जा सकता है.

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