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GST काउंसिल की 55वीं बैठक में हुए ये बड़े फैसले लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट का मामला टला

ATF को GST के दायरे में लाने की चर्चा काफी वक्त से चल रही थी लेकिन वित्त मंत्री ने बताया की राज्य सरकारें फिलहाल इसको लेकर सहमत नहीं है
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:43 PM IST, 21 Dec 2024NDTV Profit हिंदी
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जैसलमेर में GST काउंसिल की हुई 55वीं बैठक में कई बड़े फैसले हुए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सभी फैसलों की जानकारी दी. जिन 2 बड़े फैसलों की उम्मीद काफी वक्त से की जा रही थी उन पर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ और उन्हें अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया.

लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले GST में छूट या दरों में कटौती के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि बिहार के डिप्टी CM, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में इस मामले पर बने GoM ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, वो इस मामले पर और विचार करना चाहते हैं.

दूसरे बड़े फैसले की उम्मीद थी दरों के सरलीकरण या रेट रेशनलाइजेशन की. वित्त मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बने GoM ने भी इस पर फैसला करने के लिए और वक्त मांगा है.

अब बात उन फैसलों की जो आज के इस बैठक में किए गए. GST काउंसिल की इस बैठक में सबसे बड़े ये 5 फैसले किए गए

GST काउंसिल के 5 बड़े फैसले

  1. फोर्टिफाइड राइस पर GST दरें 18% से घटाकर 5% की गईं

  2. जीन थेरेपी पर GST कोई GST नहीं लगेगा

  3. 2,000 रुपये के कम के पेमेंट वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स पर GST नहीं

  4. किसानों के सप्लाई किए गए काली मिर्च, किशमिश पर GST नहीं

  5. लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल के सिस्टम और सब-सिस्टम पर GST छूट की समयसीमा बढ़ी

इसके अलावा 4 ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वित्त मंत्री ने तस्वीर साफ की

1. ATF को GST के दायरे में लाने की चर्चा काफी वक्त से चल रही थी लेकिन वित्त मंत्री ने बताया की राज्य सरकारें फिलहाल इसको लेकर सहमत नहीं है.

2. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी चार्ज पर लगने वाले GST की दरों को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, इस पर काउंसिल की अगली बैठक में और विचार किया जाएगा.

3. पुरानी EV की बिक्री पर GST बढ़ने की अफवाह को भी वित्त मंत्री ने नकारा और बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को EV कार बेचता है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा. हालांकि अगर कोई कार डीलर अगर EV खरीदकर उसमें वैल्यू ऐड करता है और उसे बेचता है तो उसके मार्जिन वैल्यू पर 18% GST लगेगा. नई EV की खरीदारी पर पहले की ही तरह 5% GST लगता रहेगा

4. पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. हालांकि पॉपकॉर्न में चीनी (e.g. कैरेमल पॉपकॉर्न) होने पर उसे कंफेक्शनरी में शामिल किया जाएगा और GST 18% लगेगा.

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