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Airline Bomb Threats: 'बम की धमकी' देने वालों की खैर नहीं, सरकार बना रही है कानून

कानून के प्रावधानों में दोषियों को NO FLY LIST में भी डाला जा सकता है, ये प्रावधान कई वर्षों तक प्रभावी रह सकता है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी02:39 PM IST, 17 Oct 2024NDTV Profit हिंदी
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72 घंटों के दौरान हवाई जहाजों को बम से उड़ाने की 20 धमकियां...इन थोक के भाव आ रही फर्जी और खोखली धमकियों से निपटने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है. NDTV को विमानन मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार अब ऐसी कॉल्स से निपटने और इनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है.

क्या हो सकते हैं प्रावधान?

सूत्रों ने बताया कि इसे लेकर कानून विभाग के साथ विचार विमर्श का दौर चल रहा है. कानून ऐसा बनाया जाएगा जिससे झूठी और भ्रामक कॉल्स करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके. मसलन, कानून के प्रावधानों में दोषियों को NO FLY LIST में भी डाला जा सकता है, ये प्रावधान कई वर्षों तक प्रभावी रह सकता है. मतलब वो व्यक्ति कई वर्षों तक भारत में हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा.

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MoCA) के सूत्रों के मुताबिक, ये नया फ्रेमवर्क हवाई यात्रा को बाधित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा. जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इस कानून पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है.

इस मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को 17 साल के एक लड़के को हिरासत में लिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेड ड्रॉपआउट 17 साल का लड़का छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाला है, उसके पिता, से अभी भी पूछताछ की जा रही है.

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