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Byju's Insolvency Withdrawal: इंसॉल्‍वेंसी से निकालने का फैसला NCLT ने क्रेडिटर्स कमिटी पर डाला

ग्लास ट्रस्ट के पास Byju's के CoC में 99.41% वोटिंग शेयर की वैल्यू है. ग्लास ट्रस्ट Byju's से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करना चाहता है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:14 PM IST, 10 Feb 2025NDTV Profit हिंदी
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अर्श से फर्श पर आ चुकी एड-टेक फर्म Byju's की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का पेच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने निर्देश दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इंसॉल्‍वेंसी वापसी आवेदन को Byju's के क्रेडिटर्स कमिटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि उस पर वोटिंग हो सके.

इंसॉल्‍वेंसी और बैंकरप्‍सी कोड के तहत, इंसॉल्‍वेंसी प्रक्रिया वापस लेने के लिए NCLT तभी आवेदन स्वीकार कर सकता है, जब क्रेडिटर्स कमिटी के 90% या उससे अधिक सदस्य वापसी के पक्ष में वोटिंग करते हैं.

ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिन पहले NCLT ने ग्लास ट्रस्ट द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले US-बेस्ड क्रेडिटर्स को CoC में बहाल कर दिया था.

ग्लास ट्रस्ट के पास Byju's के CoC में 99.41% वोटिंग शेयर की वैल्यू है. ग्लास ट्रस्ट Byju's से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करना चाहता है.

NCLT ने अपना आदेश सुनाए जाने के बाद, मामले से जुड़े वकीलों ने ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करने वाले रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स के मुद्दे को उठाया.

क्रेडिटर्स कमिटी की मीटिंग का पेच

वकीलों ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि ट्रिब्यूनल द्वारा क्रेडिटर्स कमिटी का पुनर्गठन किए जाने के बाद इस कमिटी की बैठक बुलाई जाए.

ट्रिब्यूनल को सूचित किया गया कि न केवल बैठक तत्काल प्रभाव से नहीं बुलाई गई, बल्कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स की हरकतों के कारण ट्रिब्यूनल के पिछले महीने के आदेश के कई दिनों बाद भी बैठक नहीं हो पाई. NCLT ने वकीलों से रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स के आचरण के खिलाफ एक अलग आवेदन दायर करने को कहा.

इंसॉल्‍वेंसी पर SC ने लगाया था ब्रेक

अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसने एड-टेक फर्म की इंसॉल्‍वेंसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था. वास्तव में, इंसॉल्‍वेंसी प्रक्रिया के‍ लिए माहौल सेट था. NCLAT के आदेश को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंसॉल्‍वेंसी प्रक्रिया को समाप्त करते समय ट्रिब्‍यूनल द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.

ग्लास ट्रस्ट एलएलसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए US-बेस्ड क्रेडिटर्स इस आरोप के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि Byju's पर उनका 11,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है और NCLAT ने Byju's और BCCI के बीच 158 करोड़ रुपये के एक छोटे से समझौते के बाद इंसॉल्‍वेंसी प्रक्रिया कैसे शुरू की जा सकती है.

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