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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NTA को फटकार, कहा- कमियों को दूर करें, उलट-फेर करने से बचें

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए ठोस मैकेनिज्म अपनाने के निर्देश दिए
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:39 PM IST, 02 Aug 2024NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UGC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को जबरदस्त फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि एग्जाम सिस्टम में कमियों को तुरंत दूर करे. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NTA को अब इस मामले में उलट-फेर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के लिए ठीक नहीं है.

कोर्ट ने एजेंसी को पेपरलीक रोकने के लिए अपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी.

परीक्षा में सिस्टमैटिक उल्लंघन नहीं हुआ: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG की परीक्षा में सिस्टेमैटिक उल्लंघन नहीं हुआ था, पेपर लीक की घटनाएं केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थीं, इससे पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है. पिछले हफ्ते कोर्ट ने पूरी परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार कर दिया था. कई सारी याचिकाएं कोर्ट में एग्जाम को दोबारा कराने को लेकर आईं थी, इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि बड़े पैमाने पर परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है.

कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन ये भी कहा कि ऐसा कुछ ठोस नहीं है, जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि इससे परीक्षा का परिणाम खराब हुआ था.रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा से किसी सिस्टमैटिक लीक का संकेत नहीं मिलता है. जिससे परीक्षा की पवित्रता भंग हो.

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने NTA से ये भी कहा कि हमने स्ट्रक्चरल प्रोसेस में सभी कमियों को उजागर किया है, हम छात्रों की भलाई के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते.

एक्सपर्ट कमिटी क्या करेगी, SC ने बताया

आपको बता दें कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 7 सदस्यों वाली केंद्र की समिति को पूरी परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करने और इसे और ज्यादा कुशल बनाने के लिए बदलावों का सुझाव देने का काम सौंपा है.

इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व ISRO चीफ डॉ. के राधाकृष्णन कर रहे हैं. इसमें AIIMS के पूर्व डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया सहित कई एक्सपर्ट्स शामिल हैं. इस पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है. केंद्र सरकार ने 22 जून को परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर सुझाव देने के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

  • CJI ने अपने फैसले में कई बातें कही और SOP का भी जिक्र किया, कोर्ट ने बताया कि कमिटी किन किन चीजों को लेकर अपनी सिफारिशें देगी-

  • कमिटी को परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों में बदलाव, OMR शीट की सीलिंग और स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना होगा

  • कमिटी एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि संवेदनशील जानकारियां सुरक्षित रहे और लीक से बचा जा सके.

  • भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं और परीक्षा केंद्र में CCTV निगरानी हो

  • इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएं, पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित वाहनों का इस्तेमाल करने के उपाय सुझाने का निर्देश

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