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लेट लतीफ सरकारी कर्मियों पर सख्ती, 15 मिनट से ज्‍यादा लेट हुए तो कटेगी आधे दिन की सैलरी! बायो‍मीट्रिक अटेंडेंस जरूरी

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 15 मिनट से ज्‍यादा देरी से आने पर 'हाफ-डे' माना जाएगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी01:46 PM IST, 22 Jun 2024NDTV Profit हिंदी
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सरकारी कर्मियों को देर से दफ्तर पहुंचना अब महंगा पड़ेगा. 15 मिनट से ज्‍यादा देर होने पर उनकी आधे दिन की सैलरी कट सकती है. केंद्र सरकार ने सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कस दिया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 15 मिनट से ज्‍यादा देरी से आने पर 'हाफ-डे' माना जाएगा, जिसका असर उनकी सैलरी पर भी पड़ेगा.

केंद्र सरकार (Central Government) ने स्‍पष्‍ट किया है, सरकारी कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी. आदतन देर से आने और जल्दी घर चले जाने का रवैया अब बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा.

सीनियर-जूनियर, सब पर लागू होंगे नियम

केंद्रीय कर्मचारियों, चाहे वो सीनियर हों या जूनियर, सभी नए आदेश के दायरे में आएंगे. सभी को सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना जरूरी है, ज्‍यादा से ज्‍यादा वे 15 मिनट तक लेट हो सकते हैं. इससे ज्‍यादा देरी होने पर हाफ डे माना जाएगा.

हालांकि कुछ सीनियर अधिकारियों का कहना है कि चूंकि उनके काम करने का समय निश्चित नहीं है और वे आम तौर पर शाम 7 बजे के बाद ही ऑफिस से छूट पाते हैं, इसलिए उन्‍हें छूट दी जा सकती है. कुछ अधिकारियों का फील्‍ड वर्क भी होता है और घर से छुट्टियों में भी ऑनलाइन काम करना पड़ता है.

बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी

कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस को खत्‍म कर दिया गया था. हालांकि पिछले साल इसे रिज्‍यूम किया गया. इस सिस्‍टम को फिर से चालू करने के बावजूद कर्मी बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं. इस पर भी DoPT ने सख्‍ती बरती है. अब बायोमेट्रिक सिस्टम से आते-जाते समय अटेंडेंस लगाना मैनडेटरी कर दिया गया है.

बायोमीट्रिक अटेंडेंस के लिए AEBAS सिस्‍टम बनाया गया है. कहा गया है कि सभी कर्मचारी बिना चूके AEBAS का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

मंत्रालय ने सभी विभागों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कर्मचारी बिना चूके आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पर अपनी अटेंडेंस लगाएं. इसके जरिए ये रिकॉर्ड रखा जा सकेगा कि कौन-सा कर्मी कितने बजे ऑफिस आया है और कितने बजे ऑफिस से निकला है.

छुट्टी लेने से पहले बताना होगा

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मी किसी दिन ऑफिस नहीं आ पा रहा हो तो उसे अपने सीनियर अधिकारी को पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी. वहीं अगर कोई इमरजेंसी आई और वो पहले से नहीं बता पा रहा तो भी समय रहते छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा.

यहां देखें DoPT का आदेश

सीनियर अधिकारी करेंगे निगरानी

DoPT ने अधिकारियों को सख्त निगरानी का निर्देश दिया है. उनसे कहा गया है कि वे अपने अनुभागों में कर्मचारियों को समय का पाबंद बनाएं और उनकी उपस्थिति पर भी खास नजर रखें. मंत्रालय ने कहा कि विभाग पोर्टल पर रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उन कर्मचारियों की पहचान करेंगे, जो अटेंडेंस नहीं लगाते.

मौजूदा निर्देशों के अनुसार, देरी से आने वाले प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काटी जानी चाहिए. वहीं एक घंटे तक की देरी से आने वाले व्यक्ति की उपस्थिति महीने में दो बार से अधिक नहीं होनी चाहिए. उचित कारण हों तो सक्षम प्राधिकार/अधिकारी उन्‍हें माफी दे सकते हैं.

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