केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है. केंद्र ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में (Variable DA) संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये/दिन तक करने की घोषणा की है.
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों को जीवनयापन की बढ़ती लागत (Cost of Living) से पार पाने में मदद करना है. नई वेतन दरें एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी. इससे पहले अप्रैल, 2024 में संशोधन किया गया था.
न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण कौशल स्तरों अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कैटगरी के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र A, B, C के आधार पर किया जाता है.
संशोधन के बाद निर्माण, साफ-सफाई, समान उतारने और चढ़ाने जैसे अकुशल काम में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये/दिन (20,358 रुपये/महीने) होगी.
वहीं अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 868 रुपये/दिन या 22,568 रुपये/महीने कर दी गई है.
कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए न्यूनतम मजदूरी 954 रुपये/दिन (24,804 रुपये/महीने) होगी.
अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ चौकीदारी करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 1,035 रुपये/दिन (26,910 रुपये/महीने) होगी.
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट (clc.gov.in) पर भी उपलब्ध है.