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Delhi Draft EV Policy 2.0: दिल्ली में धीरे-धीरे बंद होंगे CNG ऑटो, तीसरी कार EV ही लेनी होगी; सख्तियां और भी कई

ड्राफ्ट में कई बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है, जिनका मकसद राजधानी में प्रदूषण को कम करना और ई-वाहनों को बढ़ावा देना है.
NDTV Profit हिंदीनिलेश कुमार
NDTV Profit हिंदी01:55 PM IST, 08 Apr 2025NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ऐलान करने वाली है. इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में कई बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है, जिनका मकसद राजधानी में प्रदूषण को कम करना और ई-वाहनों को बढ़ावा देना है.

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा EV पॉलिसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि 31 मार्च को उसकी अवधि खत्म हो चुकी थी. नई पॉलिसी लगभग तैयार है और जल्द ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दी जाएगी.

आइए जानते हैं कि दिल्‍ली सरकार की ड्राफ्ट EV पॉलिसी में क्‍या-क्‍या प्रावधान किए गए हैं.

15 अगस्त से बंद होंगे CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन

पॉलिसी ड्राफ्ट के अनुसार, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा. इतना ही नहीं...

  • पुराने CNG ऑटो के परमिट भी रिन्यू नहीं किए जाएंगे. अब इनके बदले सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो (e-auto) को ही परमिट मिलेगा.

  • 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले मालवाहक तीन पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इनकी जगह ई-लोडिंग व्हीकल लाने की योजना है.

  • जिन CNG ऑटो को 10 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें या तो हटाना होगा या फिर उन्हें बैटरी से चलने योग्य बनाना अनिवार्य होगा. ये बदलाव पॉलिसी के लागू होने के दौरान किए जाएंगे.

दो कार है तो तीसरी इलेक्ट्रिक ही लेनी होगी

ड्राफ्ट पॉलिसी में ये भी सिफारिश की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से दो गाड़ियां हैं, तो उसे तीसरी कार इलेक्ट्रिक कार ही लेनी होगी. ये नियम EV पॉलिसी लागू होने के बाद प्रभावी होगा.

कचरा उठाने वाले वाहन भी होंगे इलेक्ट्रिक

दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और जल बोर्ड (DJB) के पास जो कचरा उठाने वाले वाहन हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा. ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में e-Bus को बढ़ावा

DTC और DIMTS की बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा. पॉलिसी लागू होने के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही दिल्ली के अंदरूनी रूट्स पर खरीदी जाएंगी. इंटरस्टेट सेवाओं के लिए BS-VI बसें इस्तेमाल होंगी.

पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर पर भी सख्ती

ड्राफ्ट में एक सख्त सिफारिश ये भी की गई है कि 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे. यानी दोपहिया वाहनों के लिए भी इलेक्ट्रिक का रास्ता साफ किया जा रहा है.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दोपहिया वाहनों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को कैबिनेट की मंजूरी के दौरान बदला जा सकता है. यानी अभी ये अंतिम निर्णय नहीं है.

मंत्री बोले- सबका खयाल रखा जाएगा

NDTV के मुताबिक, इस मामले में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 'दिल्ली में नई EV पॉलिसी बन रही है. बतौर मंत्री मुझसे भी सुझाव मांगे गए थे, मैंने सुझाव दिए है.' उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार भी कर रहे है, लेकिन जनता आश्वस्त रहे, सबका ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा, 'लोग घबराएं नहीं, हमारी पालिसी पीपल फ्रेंडली होगी और प्रदूषण का हल निकालने वाली होगी.'

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