दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ही केजरीवाल को जमानत दी थी. लेकिन ED की दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.
उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ED कोर्ट पहुंच गई. अब वे जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट में ED ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में जब गुरुवार को केजरीवाल को बेल मिल रही थी, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका विरोध किया था. ED ने विरोध करते हुए कोर्ट से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद ED ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी.
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ED को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.
ED की मांग के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.