National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में जांच एजेंसी ED ने बड़ा खुलासा किया है. ED ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि 'कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग की अपराधिक आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं. साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है.'
आपको बता दें कि साल 2012 से नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, जब सोनिया, राहुल और इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी. इस मामले की ED ने औपचारिक रूप से 2021 में अपनी जांच शुरू की. ED के इस आरोप के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में 5,000 पेजों में दी दलील के जरिए जवाब के लिए समय मांगा है.
ED की शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और दो संबंधित फर्मों को आरोपी बनाया गया है. एजेंसी का कहना है कि '2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए एक जरिया बनाया गया, जिससे इसके प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कंट्रोल किया जा सके.'
आज की सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि यंग इंडियन एक 'झूठी संस्था' है, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को दिए गए दान को निजी संपत्ति में बदलने के लिए होता है. वहीं ED ने बताया कि इस मामले में संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में हो चुकी है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे कि धोखाधड़ी, पैसों की हेराफेरी के जरिए इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को हड़पा है. जिसके बाद साल 2014 में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया.