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राहुल गांधी को दिल्ली कोर्ट ने दी नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत, 3 साल के लिए मान्य होगी NOC

राहुल गांधी को 28 मई को अमेरिका के दौरे पर निकलना है. इसलिए उन्होंने सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी03:50 PM IST, 26 May 2023NDTV Profit हिंदी
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की विशेष अदालत ने उन्हें फ्रेश पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है. हालांकि पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी को मिली NOC अगले 3 साल के लिए ही मान्य रहेगी.

राहुल गांधी को 28 मई को अमेरिका दौरे पर निकलना है. इसलिए उन्होंने सामान्य पासपोर्ट जारी करने की मांग के साथ कोर्ट में याचिका दायर की थी.

क्यों आई ये नौबत?

दरअसल मोदी सरनेम केस में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है और इसके बाद नियमानुसार उन्हें अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था. राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद उन्होंने सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था.

इस पर BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें पासपोर्ट के मामले में NOC दिए जाने का विरोध किया था. उन्होंने कहा था, 'नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं और इस केस में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको पासपोर्ट बनने के लिए NOC नहीं दी जानी चाहिए.'

कोर्ट में क्या हुआ?

राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए NOC दिए जाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान स्वामी की ओर से कोर्ट में कहा गया, 'किसी सामान्य व्यक्ति को उसका पासपोर्ट अधिकतम 10 साल के लिए मिल सकता है लेकिन ये स्पेशल केस है. राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध कारण नहीं है. उनके विदेश जाने से जांच प्रभावित हो सकती है.'

वहीं राहुल गांधी की ओर से एडवोकेट चीमा ने कहा, 'पहले भी ऐसे मामलों में आरोपों का सामना करने वाले लोगों को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं.'

कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए दोपहर 1 बजे तक के लिए फैसला सु​रक्षित रख लिया था. अपने फैसले में कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें 3 साल के लिए NOC जारी करने का आदेश सुनाया.

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