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दिल्ली शराब नीति: सुप्रीम कोर्ट से CBI केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत

ED केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसलिए उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
NDTV Profit हिंदीमोहम्मद हामिद
NDTV Profit हिंदी11:03 AM IST, 13 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में CBI की गिरफ्तारी पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ED केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसलिए उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने से जेल में बंद हैं.

SC ने कहा...CBI की गिरफ्तारी सवाल उठाती है

आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कई टिप्पणियां भी की. फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि FIR अगस्त 2022 को हुई थी और 4 आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 17 आरोपियों से पूछताछ की जानी है. निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है. केजरीवाल जमानत देने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और इसलिए हम ये फैसला देते हैं.

आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं दिखती है, इसलिए जब सुनवाई समय पर खत्म होने की कोई उचित संभावना नहीं हो तो स्वतंत्रता से वंचित करना अन्यायपूर्ण है.

जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत पर...CBI की गिरफ्तारी जवाबों से ज्यादा सवाल उठाती है. ऐसा लगता है कि ED मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही CBI सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की. उसे 22 महीने से ज्यादा वक्त तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई.

जमानत तो मिली लेकिन शर्तों के साथ...

केजरीवाल को ये जमानत सशर्त मिली है. इन शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर सार्वजिनक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करेंगे. इसके अलावा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं जा सकेंगे और किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे.

CBI की गिरफ्तारी अवैध नहीं: SC

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने आज दो मामलों पर अपना फैसला दिया है. पहला मामला अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ा था, अरविंद केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जिस पर उन्हें जमानत मिल गई है.

लेकिन दूसरे मामले में केजरीवाल को झटका लगा है. दरअसल, केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तार को अवैध बताया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सेक्शन 41A के तहत हुई थी, जो कि अवैध नहीं है.

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वो इसी कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे. इस मामले में सबसे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था.

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