ADVERTISEMENT

क्या ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है?

अमेरिका के संविधान का 22 वां संशोधन किसी भी राष्ट्रपति को तीसरे कार्यकाल के लिए दौड़ने से रोकता है, इसलिए यदि डॉनल्‍ड ट्रंप तीसरे कार्यकाल में आना चाहते हैं, तो उन्हें पहले उस संशोधन को रद्द करना होगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी04:32 PM IST, 14 Nov 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

डॉनल्‍ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो जल्द ही अपना कामकाज संभाल लेंगे. डॉनल्ड ट्रंप हमेशा कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो सुर्खियां बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ है, उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल पर विचार करने की बात कही है. ट्रंप ने रिपब्लिकन साथियों से कहा है कि वो अपने कार्यालय में संविधान में बदलाव कर तीसरे कार्यकाल पर विचार कर सकते हैं.

ये बात इसलिए विवाद पैदा करती है क्योंकि अमेरिका के संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान नहीं है. ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा, 'मुझे संदेह है कि मैं तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक आप यह नहीं कहते.'

अमेरिकी संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव के लिए खड़े होने से रोकते हैं. अब जरा समझते हैं कि क्या डॉनल्‍ड ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए फिर से दौड़ में शामिल हो सकते हैं?

कितना कठिन है ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना?

अमेरिका के संविधान का 22वां संशोधन किसी भी राष्ट्रपति को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने से रोकता है. इसलिए अगर डॉनल्‍ड ट्रंप तीसरे कार्यकाल की रेस में आना चाहते हैं, तो उन्हें पहले उस संशोधन को ही रद्द करना होगा.

ऐसा करना एक कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं से भारी समर्थन हासिल करने की जरूरत होगी और ऐसा लगता है कि ट्रंप के लिए ये कर पाना संभव नहीं है.

अमेरिकी वेबसाइट वॉक्स के अनुसार, जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कानून के प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया. इस तरह के संवैधानिक संशोधन की संभावना के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब स्पष्ट था - 'नहीं, ये नहीं हो सकता. ये राष्ट्रपति के तौर पर उनका आखिरी कार्यकाल होगा.'

क्या है अमेरिका का 22वां संविधान संशोधन

अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन के तहत, अगर कोई राष्ट्रपति दो बार चुनाव जीत चुका है, तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता. ये संशोधन 1951 में लागू हुआ था. इस निर्णय से ये तय किया गया कि राष्ट्रपति पद सीमित समय तक होना चाहिए, और सभी राष्ट्रपतियों को दो कार्यकालों तक ही सेवा देने की अनुमति दी गई.

क्या है 22वें संशोधन का इतिहास?

अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकालों को अधिकतम दो कार्यकाल तक सख्ती से प्रतिबंधित करने का प्रावधान पहली बार 1951 में लागू हुआ था, जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने इस तरह के प्रावधान की मांग की थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चार बार इस पद के लिए चुने गए थे. 1945 में, अपने चौथे कार्यकाल के दौरान कार्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी.

हालांकि रूजवेल्ट दो से अधिक बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, दोनों दलों के अमेरिकी सांसदों ने फैसला किया था कि राष्ट्रपति पद की शर्तों की एक सीमा होनी चाहिए, और इसलिए 22वां संशोधन लागू हुआ, जिसमें सभी राष्ट्रपतियों को अधिकतम दो कार्यकालों तक सीमित कर दिया गया.

चूंकि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और संस्थापक जॉर्ज वाशिंगटन ने अधिकतम दो कार्यकालों के लिए सेवा की थी, इसलिए दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि ये दो बार की सीमा का पालन किया जाना चाहिए.

क्या अमेरिकी संविधान में संशोधन को निरस्त किया जा सकता है?

संविधान में संशोधन को निरस्त करने के लिए, बिल को सदन और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत (67%) मिलना जरूरी है. हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में 435 सदस्य हैं, जिनमें से 290 को इसे निरसन करने के लिए मतदान करना चाहिए.

इसी तरह, सीनेट में, जिसमें 100 सदस्य हैं, 67 को इससे सहमत होना चाहिए. इतना ही नहीं, ये हर राज्य में जाता है - जिसे इसे तीन-चौथाई बहुमत के साथ पारित करने की आवश्यकता होती है, और अमेरिका 50 राज्य हैं, उनमें से 38 को इसके लिए सहमत होना होगा.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT