अब 1 घंटे में मिलेगी कैशलेस इलाज की अनुमति, 3 घंटे में होगा क्लेम सेटलमेंट; IRDAI ने जारी किया सर्कुलर
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05:28 PM IST, 30 May 2024
हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पॉलिसी होल्डर्स (Policyholders) के लिए राहत भरी खबर है.IRDAI ने साफ किया है कि है कि बीमा कंपनियों (insurance companies) को कैशलेस क्लेम (cashless claim) का अनुरोध मिलने के एक घंटे के अंदर कैशलेस इलाज (cashless treatment) की अनुमति देनी होगी. जानिए IRDAI ने और कौन से आदेश दिए.