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प्रॉपर्टी खरीदते समय PAN पर नहीं दिया ध्यान, तो 1% के बजाय चुकाना पड़ेगा 20% टैक्स, समझिए क्या है पेंच
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09:18 AM IST, 10 May 2024NDTV Profit हिंदी
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अगर कोई 50 लाख रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदता (Property buying) है, तो उसे रकम का 1% TDS के तौर पर जमा करना होता है. लेकिन अगर खरीदार ने सेलर के पैन (pan of property seller) पर ध्यान नहीं दिया तो ये TDS का रेट बढ़कर 20% हो जाएगा. क्या हो वो गलती जिससे प्रॉपर्टी खरीदना बन सकता है महंगा सौदा?
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