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Aadhaar जन्मतिथि के लिए अवैध, अब क्‍या करें EPFO मेंबर?

EPFO का बड़ा फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को जन्‍मतिथि के प्रमाण के लिए एक्‍सेप्‍टेबल डॉक्‍यूमेंट की लिस्‍ट से बाहर कर दिया है.

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आधार DoB के लिए अमान्‍य

EPF अकाउंट में जन्‍मतिथि (Date of Birth) के प्रमाण या उसमें सुधार के लिए 12 अंकों की यूनिक संख्‍या वाला आपका आधार (Aadhaar) अब मान्‍य नहीं होगा.

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ये डॉक्‍यूमेंट्स होंगे एक्‍सेप्‍ट

जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मान्‍यता प्राप्‍त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट, सर्विस रिकॉर्ड बेस्‍ड सर्टिफिकेट्स, शपथ पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट.

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UIDAI से मिला लेटर

आधार जारी करने वाली संस्‍था UIDAI से एक लेटर मिलने के बाद EPFO ने ये फैसला लिया, जिसमें आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए स्‍वीकार्य डॉक्‍युमेंट्स से हटाने की जरूरत बताई गई है.

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पहचान और एड्रेस प्रूफ

UIDAI ने कहा, 'आधार एक अहम डॉक्‍युमेंट है और ये देश में कहीं भी पहचान(Identity) और पते के प्रमाण (Address Proof) के तौर पर मान्‍य रहेगा.'

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