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सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना और देखना भी पॉस्को के तहत अपराध माना जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के इस्तेमाल से भी बचने को कहा है. इसकी जगह 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' लाया जाए और अदालतें भी इस शब्द का इस्तेमाल न करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदलाव करे. अदालतें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करें.
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कोर्ट के मुताबिक, अगर आपको कोई चाइल्ड पोर्न फॉवर्ड करता है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर देखते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
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देश में ऑनलाइन पोर्न देखना अब तक गैर-कानूनी नहीं था. IT एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है. 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देने का भी प्रावधान है.
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