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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन जारी कर दी है. 31 मार्च के पहले अगर आपने पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा.
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टैक्सपेयर्स के लिए 31 मार्च की तारीख काफी अहम है. अगर आप 80C के तहत टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश कर लें.
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अगर आप ज्यादा प्रीमियम वाली LIC स्कीम्स में निवेश कर टैक्स का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ये पॉलिसी खरीद लें.1 अप्रैल 2023 के बाद 5 लाख से अधिक की सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा.
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अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक आप नॉमिनी चुन सकते हैं या नॉमिनी नहीं बनाने का विकल्प चुन सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय है. 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं.
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