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पेरेंट्स के साथ ही बच्चे को मिलेगी सीट, DGCA ने जारी किए निर्देश

पेरेंट्स के साथ सीट

DGCA के मुताबिक, अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ यात्रा करते हैं तो बच्चे को पेरेंट्स के पास ही सीट मिलेगी. इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा.

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क्या बोला DGCA?

DGCA की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसा कई बार देखने में आया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी उनके पैरेंट के साथ सीट नहीं दी जाती है. अब मौजूदा एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 को सुधार के लिए बदला गया है.

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बाकी सर्विस में कोई बदलाव नहीं

एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में आने वाली अन्य सर्विसेज के लिए एयरलाइंस पहले की तरह फीस वसूल सकती हैं. इसमें जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट, खाना, स्नैक वगैरह शामिल हैं.

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OPT-IN सर्विस

अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर हवाई यात्रा करना चाहता है तो एयरलाइंस उनसे भी चार्ज ले सकती हैं. हालांकि ये सभी सेवाएं एयरलाइंस 'OPT-IN' आधार पर देती हैं.

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