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ITR फाइल कर रहे हैं, तो 5 ऐसे इनकम सोर्सेस हैं जिन्हें नजरअंदाज करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है.
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इनमें पहली है, माइनर के नाम से हुई इनकम. यानी बच्चे के नाम पर कोई बैंक डिपॉजिट किया, तो इस डिपॉजिट के इंटरेस्ट को भी अपनी इनकम में जोड़ना होगा.
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टैक्स फ्री इनकम, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स से हुई आय या PPF पर मिला इंटरेस्ट. भले ही ये आय टैक्स फ्री हो लेकिन रिटर्न में इसे मेंशन करना जरूरी है.
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बैंक के सेविंग्स अकाउंट (बचत खाते) पर भले ही इंटरेस्ट काफी कम मिलता हो, लेकिन इसे ITR फाइल करते समय नजरअंदाज न करें.
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अगर किसी फॉरेन फंड, इक्विटी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, तो उससे होने वाली अर्निंग्स को ITR में दिखाना जरूरी है.
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आखिर में अक्र्यूड इंटरेस्ट यानी ऐसी इनकम जो आपने कमाई है लेकिन अभी मिली नहीं है, जैसे किसी डिपॉजिट पर जुड़ने वाला इंटरेस्ट जो सिर्फ मैच्योरिटी पर ही मिलेगा.
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