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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए हैं. इसमें विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है. नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.
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विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही सरकार ने शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में भी 10% का इजाफा किया है.
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जो दुकानें पहले से चल रही हैं, उनके रिन्युअल को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है. नई एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत चल रही दुकानों के रिन्युअल की फीस भी 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है.
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विदेशी शराब, बीयर और वाइन के बॉन्डेड वेयरहाउस लाइसेंस (BWFL-2A, 2B, 2C) के लिए लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी में भी बढ़ोतरी की गई है. मास्टर वेयरहाउस में रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला UP सरकार ने किया है.
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UP लिकर सेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के देवेश जायसवाल कहते हैं, "लाइसेंस फीस, कैंटीन और वेयरहाउस की फीस बढ़ाने का असर शराब के दाम पर भी पड़ेगा. दामों में कितना इजाफा किया जाएगा, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी".
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शराब बेचने वाली लॉबी के रात 11 बजे तक दुकानें खोलने के दबाव के बावजूद फिलहाल सरकार ने टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किए हैं. शराब, बीयर और दूसरे प्रोडक्ट्स पहले की ही तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खरीदे जा सकते हैं.
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