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मुंबई में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी (MahaRERA) ने एक सर्कुलर जारी किया है.
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महाराष्ट्र रेरा ने खरीदी गई या आवंटित पार्किंग पर विवादों से बचने के लिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पार्किंग नंबर, बिल्डिंग में पार्किंग के असली जगह से जुड़ी सभी चीजों के लिए साफ आदेश जारी किया है.
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-डेवलपर को पार्किंग से जुड़ी सभी डिटेल्स लिखित में देनी होगी
-इसे अलॉटमेंट लेटर और सेल एग्रीमेंट के साथ ही देना होगा
-पार्किंग लॉट नंबर, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बतानी होगी
-पार्किंग ब्लॉक की लोकेशन की भी डिटेल देनी होगी
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महारेरा चाहता है कि पार्किंग लॉट को लेकर नए सर्कुलर का डेवलपर सख्ती से पालन करें. इससे पार्किंग लॉट में होने वाली किसी भी असुविधा और परेशानी से बचा जा सकेगा.
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दिसंबर 2022 में जारी मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल में कारपेट एरिया, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और ट्रांसफर एग्रीमेंट का जिक्र हर सेल एग्रीमेंट में अनिवार्य कर दिया गया था.
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