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15 अप्रैल, 2019: सूरत से BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया.
गुजरात की सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई. दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया.
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राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश को सूरत के सेशन कोर्ट में चुनौती दी. ये सुनवाई अब भी जारी है.
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राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की.
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गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया
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राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई. अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली का रास्ता खुला.
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