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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में GRAP-III को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार फटकार लगाई है.
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कोर्ट ने कहा, 'आपने तीन दिन तक इंतजार क्यों किया? अधिकांश स्थानों पर AQI 400 से अधिक है. वायु गुणवत्ता 12 तारीख को ही 'गंभीर' हो गई थी. GRAP-III को लागू करने के लिए 3 दिन क्यों लगे?'
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'जब AQI 300 पार किया था तो GRAP-III को लागू क्यों नहीं किया. आप ऐसे मामले में जोखिम कैसे ले सकते हैं?'
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब AQI 12 नवंबर को तय लिमिट पार कर गया था, तो भी 3 दिनों के बाद GRAP-III क्यों लागू किया गया.
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SC ने कहा, 'अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको GRAP-IV को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे. आप न्यायालय की अनुमति के बिना GRAP-IV को वापस नहीं लेंगे.'
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