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31 मई से पहले लिंक करें पैन-आधार, वरना देना होगा दोगुना टैक्स

डेडलाइन

अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को 31 मई से पहले जल्द से जल्द पूरा कर लें.

कम लगेगा TDS

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि टैक्सपेयर्स 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लें. इससे ज्यादा TDS कटौती से बचा जा सकता है.

दोगुना कटेगा TDS

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर किसी टैक्सपेयर का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे दोगुना TDS देना पड़ेगा. 

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CBDT ने क्या कहा?

CBDT ने कहा है कि 31 मार्च 2024 की तारीख तक जिन खातों में लेनदेन हुआ है उसमें 31 मई 2024 तक आधार और पैन लिंक करने पर ज्यादा दर पर TDS की कटौती नहीं की जाएगी.

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कैसे लिंक करें PAN-आधार

-incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें.
-Quick Links' के सेक्शन पर क्लिक करके 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
-पैन और आधार नंबर यहां दर्ज करके Validate विकल्प पर क्लिक करें.

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