यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन स्कीम है, जिसके तहत एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान किया गया है. इसमें फैमिली पेंशन और महंगाई पर इंडेक्सेशन के प्रावधान भी शामिल हैं.
ये किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा. कम से कम 25 वर्ष की सर्विस करने वालों को ये राशि मिलेगी. वहीं सर्विस पीरियड कम होने पर ये अनुपातिक रूप से कम होती जाएगी.
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10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट के मामले में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है.
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पेंशनर के निधन के बाद उनके आश्रित को सरकारी कर्मी के पेंशन की 60% रकम फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी.
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तीनों तरह पेंशनों पर महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलेगी. इसका कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा. जैसा कि सर्विस होल्डर सरकारी कर्मियों के लिए DA के मामले में होता है.
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ग्रेच्युटी के अलावा कर्मियों को रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि मिलेगी. इसका कैलकुलेशन प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट के समय मासिक पारिश्रमिक (वेतन+ महंगाई भत्ता) के 10वें हिस्से के रूप में किया जाएगा.