केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल ईयर बजट पेश करते हुए टैक्स पर बहुत बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करें तो सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार का मानना है कि राष्ट्र निर्माण में मिडिल क्लास का योगदान महत्वपूर्ण है. नए टैक्स स्ट्रक्चर से मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी.
आपकी सुविधा के लिए नीचे पूरा कैलकुलेशन समझाया गया है.
न्यू टैक्स रिजीम की दरें
4-8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स
8-12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स
12-16 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स
16-20 लाख रुपये की आय पर 20% टैक्स
20-24 लाख रुपये की आय पर 25% टैक्स
24 लाख रुपये से ऊपर आय पर 30% टैक्स
न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत ये बदलाव किए गए हैं. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है.
ऐसे समझिए कैलकुलेशन
मान लीजिए आपकी आय 12 लाख रुपये है.
नए टैक्स स्लैब के अनुसार पहले 4 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट 0% है. यानी टैक्स जीरो हुआ.
4 से 8 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट 5% है.इस हिसाब से अगले 4 लाख पर टैक्स लगेंगे- 20,000 रुपये.
अब 8 से 12 लाख तक की आय पर टैक्स रेट 10% है. इस हिसाब से अगले 4 लाख पर टैक्स लगेंगे- 40,000 रुपये.
इस तरह आपकी 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स बना: 0+20,000+40,000 यानी 60,000 रुपये.
अब 87A क्लॉज के तहत टैक्स छूट की सीमा है- 60,000 रुपये.
यानी आप पर टैक्स लायबिलिटी हो गई- जीरो.
अब जो सैलरीड टैक्सपेयर्स हैं और उनकी आय 12.75 लाख रुपये तक है, तो उन्हें भी टैक्स नहीं देना होगा.
12 लाख रुपये तक की आय पर ऊपर वाला कैलकुलेशन लागू होगा. यानी जीरो टैक्स.
अब बचे 75, 000 रुपये. सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत छूट मिलेगी- 75,000 रुपये.
यानी कैलकुलेटेड टैक्स इस सीमा के बराबर हुई. यानी आप पर टैक्स लायबिलिटी हो गई- जीरो.
फिलहाल देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं. एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम. न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 80C के जरिए कोई छूट नहीं दी जाती है. हालांकि बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था.
ओल्ड टैक्स रिजीम पर एक नजर
2.5 लाख रुपये तक की आय पर - 0% टैक्स
2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर - 5% टैक्स
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
आपको बता दें कि बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर जो घोषणाएं की हैं, वे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एप्लिकेबल होंगे. इस वित्त वर्ष (2024-25) के लिए आपको पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स देना होगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनें या न्यू टैक्स रिजीम.
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बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, 'भारत की इकोनॉमी, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है. 'सबका विकास' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल एक बेहतरीन मौके की तरह है.'
महिला, युवा, गरीब और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया गया है.