दिल्ली हाईकोर्ट से हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को राहत, ED की कार्रवाई पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुंजाल को इन्हीं तथ्यों पर कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बरी कर चुकी है. इस अहम डिटेल को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उजागर नहीं किया गया.

Source: Delhi HC Website

दिल्ली हाईकोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कांत मुंजाल (Pawan Munjal) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इससे पहले कोर्ट ने 3 नवंबर को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की फॉरेन करेंसी से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई थी.

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मुंजाल को इन्हीं तथ्यों के आधार पर कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बरी कर चुकी है. इन अहम डिटेल्स को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उजागर नहीं किया गया.

मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों को किया गया था अटैच

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है. 10 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली में मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों को अटैच किया था. इससे पहले ED ने अगस्त में मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ रेड की थी.

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की चार्जशीट पर PMLA के तहत केस दर्ज किया गया था. चार्जशीट में मुंजाल पर विदेशी मुद्रा को गैर-कानूनी तरीके से भारत से बाहर ले जाने का आरोप लगाया गया था.

कोर्ट ने रोक लगाते हुए क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 नवंबर को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की शिकायत पर कोर्ट के रोक लगाने के बाद ED की कार्रवाई पर भी रोक लगानी चाहिए. क्योंकि ये शिकायत ही ED की जांच का आधार थी.

हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि रोक सिर्फ मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर ही लगाई गई है. और प्रवर्तन निदेशालय मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी रखेगा. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.

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