GST काउंसिल अगले सप्ताह होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन के मामले में स्टेटस रिपोर्ट पर विचार कर सकती है. इसके अलावा फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जारी अभियान की प्रगति पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है. PTI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, काउंसिल, GST कानून में संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस को भी मंजूरी देगी. ये वित्त अधिनियम, 2024 का हिस्सा थे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. इसकी 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी. इसमें दो मंत्री समूहों (GoM) की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. इसमें पहला, GST दरों को सरल करने, उसे युक्तिसंगत बनाने से जुड़ा है और दूसरा, रियल एस्टेट से जुड़ा है.
स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे अधिकारी
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारी GST काउंसिल के समक्ष 'स्टेटस रिपोर्ट' पेश करेंगे. रिपोर्ट में एक अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से होने वाले GST रेवेन्यू कलेक्शन का ब्योरा शामिल होगा.
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कसीनो पर एक अक्टूबर, 2023 से एंट्री लेवल के दांव पर 28% GST लगाया गया.
इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ये तर्क देते हुए 28% GST का भुगतान नहीं कर रही थीं कि कौशल आधारित गेम्स (Skill Based Games) और किस्मत आधारित गेम्स (Luck Based Games) के लिए टैक्स की दरें अलग-अलग थीं.
GST काउंसिल ने अगस्त, 2023 में अपनी मीटिंग में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को 28% टैक्स का भुगतान करना होगा. बाद में टैक्सेशन प्रोविजन को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय GST कानून में संशोधन किया गया था.
विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी GST अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन करना और टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य किया गया. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार वैसी साइट को ब्लॉक कर देगी.
काउंसिल ने तब निर्णय लिया था कि इसके क्रियान्वयन के 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्सेशन की समीक्षा की जाएगी.
सूत्रों ने कहा कि काउंसिल गेमिंग पर टैक्सेशन की स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी और टैक्स दरों में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है.
फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई
काउंसिल को फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चल रहे अभियान, इसकी सफलता और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराए जाने की संभावना है. संदिग्ध GST चोरी की कुल राशि भी काउंसिल के समक्ष रखी जाएगी.
16 अगस्त, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध और फर्जी GST-IN का पता लगाना है. साथ ही नकली बिल जारी करने वालों को सिस्टम से हटाने के लिए वेरिफिकेशन और आगे की जरूरी कार्रवाई करना है.
फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चलाए गए पहले अभियान में, GST रजिस्ट्रेशन वाली कुल 21,791 यूनिट्स अस्तित्व में नहीं पाई गई थीं, जबकि इनके नाम GST रजिस्ट्रेशन में थे. इनमें राज्यों के क्षेत्राधिकार से संबंधित 11,392 यूनिट्स और CBIC क्षेत्राधिकार से संबंधित 10,399 यूनिट्स थीं.
विशेष अभियान के दौरान 24,010 करोड़ रुपये की संदिग्ध टैक्स चोरी का पता चला. इनमें राज्यों के क्षेत्राधिकार के तहत 8,805 करोड़ रुपये और CBIC के क्षेत्राधिकार में 15,205 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी शामिल थी.